Capital Gain Tax

Capital Gain Tax:कैपिटल गेन टैक्स

कैपिटल गेन टैक्स क्या है और इससे कैसे बचें? पूरी जानकारी हिंदी में

Capital Gain Tax:कैपिटल गेन टैक्स


कैपिटल गेन टैक्स क्या है? प्रकार, इंडेक्सेशन, छूट के तरीके और नए नियम 2024


कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बचा सकते हैं टैक्स? जानें इंडेक्सेशन बेनिफिट, सेक्शन 54, 54F, 54EC, और हाल के बदलाव।

Capital Gain Tax (कैपिटल गेन टैक्स)

जब हम कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो अक्सर मुनाफा कमाना या अपनी जरूरतें पूरी करना हमारा उद्देश्य होता है। लेकिन इस मुनाफे का एक हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में देना पड़ता है, जिसे कैपिटल गेन टैक्स (Capital Gain Tax) कहते हैं।
हालांकि, सरकार ने इस टैक्स से बचाव के लिए कुछ रास्ते भी दिए हैं, जिनका सही तरीके से इस्तेमाल करके आप बड़ी रकम बचा सकते हैं।

Capital Gain Tax क्या होता है?

जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति (जैसे जमीन, घर, दुकान या अन्य पूंजीगत संपत्ति) बेचता है और उस पर लाभ कमाता है, तो सरकार उस लाभ पर टैक्स वसूलती है। इसी को Capital Gain Tax कहा जाता है।

Capital Gain Tax के प्रकार

 1. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स (STCG)
  • अगर कोई संपत्ति 24 महीने से कम समय के लिए रखी गई है, तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहा जाएगा।
  • इस पर टैक्स आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार लगता है।

उदाहरण:
मान लीजिए आपकी सालाना इनकम ₹6 लाख है और आपने प्रॉपर्टी बेचकर ₹2 लाख का शॉर्ट टर्म गेन कमाया है, तो आपकी कुल इनकम ₹8 लाख मानी जाएगी और उसी हिसाब से टैक्स लगेगा।

 2. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCG)
  • 24 महीने से अधिक समय तक रखी गई संपत्ति को लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाता है।
  • इस पर 20% टैक्स और 4% सेस यानी कुल 20.80% टैक्स देना होता है।

इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या होता है?

महंगाई को ध्यान में रखते हुए खरीदी गई प्रॉपर्टी की लागत को समायोजित करना इंडेक्सेशन (Indexation) कहलाता है। इससे मुनाफा कम दिखता है और टैक्स भी कम लगता है।

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23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई संपत्तियों पर दो विकल्प:

  • बिना इंडेक्सेशन के 12.5% टैक्स
  • इंडेक्सेशन के साथ 20% टैक्स

2001 से पहले खरीदी गई संपत्तियों पर ही इंडेक्सेशन का लाभ मिलता है।

क्या होम लोन के ब्याज पर कैपिटल गेन टैक्स में छूट मिलती है?

नहीं, होम लोन का ब्याज कैपिटल गेन टैक्स से छूट में शामिल नहीं होता।
हालांकि, पुराने टैक्स सिस्टम में सालाना ₹2 लाख तक की छूट इनकम टैक्स में जरूर मिलती है।

Capital Gain Tax के तरीके

 1. Section 54
  • अगर आपने घरेलू प्रॉपर्टी बेची है और 1 साल पहले या 2 साल बाद दूसरा घर खरीदा या 3 साल में नया घर बनवाया, तो टैक्स से छूट मिलेगी।
 2. Section 54F
  • अगर आपने कोई गैर-आवासीय संपत्ति (जैसे जमीन, दुकान, सोना) बेची और उससे मिला मुनाफा आवासीय प्रॉपर्टी में निवेश किया, तो टैक्स छूट मिलेगी।
 3. Section 54EC
  • प्रॉपर्टी बेचने के 6 महीने के अंदर अगर आप NHAI, REC, IRFC, PFC जैसे सरकारी बॉन्ड में पैसा लगाते हैं, तो टैक्स पूरी तरह माफ।
 4. Section 54GB
  • रिहायशी संपत्ति से मिले मुनाफे को सरकार से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में लगाकर भी टैक्स से छूट पाई जा सकती है।
 5. CGAS (Capital Gains Account Scheme)
  • अगर तुरंत नया घर नहीं खरीदना है, तो मुनाफे को CGAS खाते में जमा करें। 3 साल के अंदर उसका उपयोग घर खरीदने में करें वरना टैक्स देना पड़ेगा।

क्या कृषि भूमि बेचने पर टैक्स लगता है?

  • ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि बेचने पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता
  • जबकि शहरी क्षेत्र की कृषि भूमि को कैपिटल एसेट माना जाता है और उस पर टैक्स देना पड़ता है।

Capital Gain Tax विशेषज्ञ सलाह

कैपिटल गेन टैक्स एक जरूरी लेकिन जटिल टैक्स प्रणाली है। यदि आप इसके नियमों को सही से समझें और उपलब्ध विकल्पों का उपयोग करें, तो काफी हद तक टैक्स से बचा जा सकता है।
विशेषज्ञ सलाह और सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हुए आप अपनी प्रॉपर्टी बिक्री पर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा बचा सकते हैं।

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