Government subsidy scheme for digging construction:डिग्गी निर्माण के लिए सरकार की अनुदान योजना
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Government subsidy scheme for digging construction:योजना का विवरण
Government subsidy scheme for digging construction:राजस्थान सरकार द्वारा लघु और सीमांत किसानों को जल संरक्षण और सिंचाई सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए डिग्गी निर्माण हेतु अनुदान योजना चलाई जा रही है।
इस योजना के तहत न्यूनतम 4 लाख लीटर ब्लॉक क्षमता या इससे अधिक क्षमता की पक्की डिग्गी या प्लास्टिक लाइनिंग डिग्गी के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। यह सहायता लघु और सीमांत किसानों को इकाई लागत का 85% (अधिकतम ₹3,40,000/-) और अन्य किसानों को 75% (अधिकतम ₹3,00,000/-), जो भी कम हो, प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य जल संरक्षण और सिंचाई के लिए पानी का भंडारण सुनिश्चित करना है।
Government subsidy scheme for digging construction:अनुदान राशि
लघु और सीमांत किसान: इसका मतलब है कि लघु और सीमांत किसानों को डिग्गी निर्माण के लिए इकाई लागत (कुल निर्माण लागत) का 85% अनुदान के रूप में मिलेगा, लेकिन यह राशि अधिकतम ₹3,40,000/- तक सीमित होगी। यदि 85% लागत ₹3,40,000/- से कम है, तो वह कम राशि दी जाएगी।
उदाहरण:
- अगर डिग्गी निर्माण की कुल लागत ₹4,00,000/- है, तो 85% = ₹3,40,000/- (अधिकतम सीमा के बराबर), इसलिए अनुदान ₹3,40,000/- मिलेगा।
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT): इसका मतलब है कि डिग्गी निर्माण के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि (85% इकाई लागत या अधिकतम ₹3,40,000/-, जो भी कम हो, लघु और सीमांत किसानों के लिए) डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे किसान के बैंक खाते में जमा की जाएगी। यह प्रक्रिया पारदर्शी और सुविधाजनक है, जिसमें राशि बिना किसी बिचौलिये के किसान तक पहुंचती है।
किसानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि:
- उनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक हो।
- आवेदन के समय सही बैंक खाता विवरण प्रदान किया जाए।

Government subsidy scheme for digging construction:पात्रता
- किसान के पास न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर (आधा हेक्टेयर) सिंचित कृषि भूमि होनी चाहिए।
- डिग्गी की न्यूनतम भराव क्षमता 4 लाख लीटर होनी चाहिए।
- डिग्गी पर ड्रिप सिंचाई सेट की स्थापना अनिवार्य है।
Government subsidy scheme for digging construction:आवेदन प्रक्रिया
- आवेदन ऑनलाइन मोड में किया जाएगा।
- किसान स्वयं राज किसान साथी पोर्टल (https://rajkisan.rajasthan.gov.in) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- वैकल्पिक रूप से, नजदीकी ई-मित्र केंद्र के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है।
- आवेदन के बाद, ऑनलाइन जमा की गई रसीद प्राप्त होगी।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड
- जमाबंदी की नकल (6 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए)
महत्वपूर्ण शर्तें
- डिग्गी निर्माण कृषि विभाग की प्रशासनिक स्वीकृति के बाद ही शुरू करना होगा।
- निर्माण से पहले और बाद में विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा।
- डिग्गी निर्माण निर्धारित मापदंडों के अनुसार होना चाहिए।
- अनुदान राशि केवल स्वीकृत मापदंडों के अनुसार निर्मित डिग्गी के लिए ही दी जाएगी।
योजना का उद्देश्य
- किसानों को पानी का भंडारण करने में सहायता प्रदान करना।
- जल संरक्षण को बढ़ावा देना और सूखे की स्थिति में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- लघु और सीमांत किसानों की आय में वृद्धि और कृषि उत्पादकता में सुधार।
अधिक जानकारी
किसान इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
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